हर दिन बढ़ती जनसंख्या और यांत्रिकी परिवहन के कारण प्रदेश में हो रही दुर्घटनाओं की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है
जिस वजह से ना जाने कितने परिवारों की महिलायें विधवा ( जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो ) हो जाती है तथा पूरे परिवार को सँभालने की जिम्मेदारी भी उनके सर पर आ जाती है तथा पति न होने की वजह से आय के का भी आभाव हो जाता है।
जिसकी वजह से के विधवा महिलाओं को अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत सी समस्यों का सामना करना पड़ता है
प्रदेश की महिलों को कोई समस्या ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है जिनमें से विधवा पेंशन योजना एक विशेष है,
इस योजना के तहत उत्तराखंड प्रदेश की विधवा महिलओं को अपना जीवन सही प्रकार से यापन करने के लिए सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धनराशि प्रदान की जाती है .
विधवा पेंशन योजना प्रदेश की विधवा महिलाओं के हित के लिए चलायी जा रही एक कल्याणकारी योजना है। जिसके अंतर्गत प्रदेश की कोई भी विधवा महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है आवेदन कर सकती है
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ लेने वाली महिला को उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ₹1000 की वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रति महा प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग के दफ्तर या अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
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