उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाने की घोषणा की है। राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या बिल-2021 का ड्राफ्ट (draft) तैयार कर लिया है।

जनसंख्या बिल-2021 का ड्राफ्ट को बहुत जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सौंप देगा।

जनसंख्या बिल-2021 का ड्राफ्ट यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। ताकि बढ़ती जनसंख्या पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जा सकें।

जनसंख्या बिल के अंतर्गत दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन, प्रमोशन पर रोक का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित रखने की सिफारिश की गई है।

जनसंख्या बिल ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार को कानून लागू कराने के लिए राज्य जनसंख्या कोष बनाना होगा। उसे हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव की सुविधा देनी होगी। साथ ही स्कूल के पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण का भी अध्याय होगा।

जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकाय में चुने गए जन प्रतिनिधियों को इस कानून का उल्लंघन न करने संबंधी शपथ पत्र देना होगा। उन्हें बताना होगा कि कानून लागू होते समय उनके दो ही बच्चे हैं।

संबंधी शपथ पत्र में बताना होगा कि कानून लागू होते समय उनके दो ही बच्चे हैं। शपथ पत्र देने के बाद यदि वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो संबंधित प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने और चुनाव न लड़ने देने की संस्तुति की जाएगी।

आपको बता दें कि विधि आयोग यानी law commission की ओर से ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।