जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकाय में चुने गए जन प्रतिनिधियों को इस कानून का उल्लंघन न करने संबंधी शपथ पत्र देना होगा। उन्हें बताना होगा कि कानून लागू होते समय उनके दो ही बच्चे हैं।