योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने खेत में बोई हुई अपनी फसल का फ्रूफ भी देना होगा, इसके लिए किसान को किसान को अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच या फिर ग्राम प्रधान के द्वारा आवेदन फॉर्म को भरकर उनसे हस्ताक्षर और उनकी मोहर लगवानी होगी और इस फॉर्म को अपने पीएम फसल बीमा योजना के आवेदन फॉर्म के साथ लगाकर जमा करना होगा।