बिहार राज्य सरकार ने प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का संचालन कर रही है इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब नागरिकों को सब्सिडी पर वाहन खरीदने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को वाहन खरीदने के लिए अधिकतम ₹100000 अथवा 50 % जो भी कम हो की सहायता प्रदान की जाएगी।

यह योजना राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 8405 ग्राम पंचायतों में संचालित की गई है। और इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा 42000 नव युवकों को इस योजना का लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में ₹421 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

इस योजना का लाभ प्रदेश के गरीब बेरोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग जैसे सभी जाति वर्ग के नागरिकों को दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसी भी नागरिक को लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। जिसके पास पहले से ही वाहन है। इसके साथ ही किसी भी पुराने वाहन की खरीद के लिए भी राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।

इस योजना को संचालित करने में प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीब बेरोजगार नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। जिससे वह अपने स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त कर सके।

इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि से खरीदे गए वाहन को कोई भी नागरिक अगले 10 साल तक बेच नहीं सकता है। और यदि किसी नागरिक ने ऐसा कार्य किया तो प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की धनराशि को राजस्व विभाग द्वारा लोन की तरह वसूल किया जाएगा।

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त महान खरीदने के लिए इस योजना में आपको वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करना होगा।

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