आप सभी ने अपने आसपास ऐसे बहुत से प्रेमी जोड़े देखे होंगे जो अलग-अलग जाति के होते हैं जो समाज के डर के कारण और अपने घर वालों की असहमति के कारण घर से भागकर शादी करते हैं।

ऐसे प्रेमी जोड़ों को घर से भागने के बाद अपना जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिस कारण कुछ प्रेमी जोड़े आत्महत्या भी कर लेते हैं।

इसी समस्या को देखते हुए और राज्य में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य की राज्य सरकार ने अपने राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़का लड़की को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना का शुभारंभ किया है।

इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में निवास करने वाले जिन नागरिकों ने इंटर कास्ट मैरिज यानी अलग-अलग जाति के लड़का लड़की ने आपस में विवाह किया है।

उन जोड़ों को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सुरक्षा एवं आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।

इसके साथ ही अंतरजातीय विवाह करने वाले वर-वधु को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फंड की ओर से भी वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी की वार्षिक आय ₹250000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने वाले वर्ग की आयु 21 वर्ष से अधिक तथा वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

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