सरकार कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। वह न केवल किसानों की आय दुगुनी करने के लिए उन्हें मिश्रित एवं जीरो बजट खेती के प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि कई प्रकार की अनुदान योजनाएं भी उनके लिए चला रही है।

इसी प्रकार की एक योजना उत्तर प्रदेश कृषि यंत्र सब्सिडी योजना है, जिसके अंतर्गत किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

आप कुछ भी खरीदें, ट्रैक्टर से लेकर मिनी राइस मिल या फिर पैकिंग मशीन तक, आपको 50 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा। आज इस पोस्ट में हम आपको यही बताएंगे कि आप कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं-

दोस्तों, इससे पूर्व कि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की बात करें पहले जान लेते हैं कि सब्सिडी (subsidy) का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, इसे हिंदी में अनुदान भी पुकारा जाता है।

इसे सरकार की ओर से वित्तीय सहायता (financial assistance or aid) अथवा सहयोग के रूप में दिया जाता है।

आप चाहें तो साधारण भाषा में इसे छूट का नाम भी दे सकते हैं। इसे आप एक उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं-मान लीजिए रमेश को एक ट्रैक्टर खरीदना है। ट्रैक्टर की कीमत चार लाख है।

सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी की घोशणा की है तो इस प्रकार किसान को ट्रैक्टर के लिए उसकी केवल 50 प्रतिशत राशि यानी दो लाख रूपये ही चुकाने होंगे।

आपको बता दें कि सरकार महिलाओं, किसनों, उद्योगों, ग्राहकों के लिए अक्सर विभिन्न योजनाएं लाकर सब्सिडी की घोषणा करती है।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आप  कृषि विभाग (agriculture department) की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करें? इसकी अधिक जानने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें?