इस बिहार फसल अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रभावित जिलों के 206 प्रखंडों के किसानों को राज्य अधिसूचित स्थानीय आपदाओं के लिए निर्धारित सहायक डीबीटी के माध्यम से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए अनुदान देने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।